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असहाय बंदी का सहारा बना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

 सोन की आवाज न्यूज़ रिपोर्टर राम पुकार प्रसाद 

निःशुल्क विधिक सहायता से निर्धन बंदी की हुई प्रभावी पैरवी, पॉक्सो एक्ट मामले में न्यायालय ने किया दोषमुक्त


सोनभद्र।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र ने एक निर्धन एवं असहाय बंदी को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराकर न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, सोनभद्र की अदालत में विचाराधीन सत्र परीक्षण संख्या-99/2023 से संबंधित मामले में अभियुक्त रामसकल उर्फ सिपाही बैगा वर्ष 2022 से जिला कारागार सोनभद्र में निरुद्ध था।

मामले में थाना जुगैल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। विचारण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धन बंदी की ओर से प्रभावी पैरवी के लिए डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल श्री सत्यारण त्रिपाठी को नियुक्त किया गया।

श्री त्रिपाठी ने न्यायालय में अभियुक्त की ओर से प्रभावी जिरह करते हुए उसका पक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, सोनभद्र ने 26 अगस्त 2026 को अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता व्यवस्था ने एक निर्धन बंदी को सक्षम कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया, जिससे उसे न्यायिक प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिला।

यह जानकारी श्री राहुल, सिविल जज सी0डि0/सचिव (पूर्णकालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दी गई।

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